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Introduction of Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2023-24 | मुख्यमंत्री परिवहन परिवहन योजना 2023-24 का परिचय
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana : बिहार सरकार ने “मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना” की शुरुआत की है ताकि सभी प्रखंडों को बस सेवाओं के माध्यम से जिला मुख्यालय से जोड़ा जा सके। इस योजना के अंतर्गत, बस खरीदने पर लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस योजना को लागू करने के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। हाल ही में, नीतीश कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी और इसके कार्यान्वयन के बारे में सूचनाएँ जारी की गई हैं। बिहार सरकार का उद्देश्य है कि यह योजना वर्ष 2025-26 तक चलाई जाए।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के माध्यम से, हर प्रखंड से जिला मुख्यालय के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस योजना के लाभ और पात्रता मानदंड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को लेख को अंत तक पढ़ना होगा। इस योजना के तहत, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बची हुई 496 प्रखंडों को बसों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत, प्रति प्रखंड में सात लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा। चयनित लाभार्थियों को बस की खरीद पर 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। बस खरीदने के बाद, सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डेबिट के माध्यम से क्रेडिट की जाएगी। इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार परिवहन विभाग यह योजना 2026 तक लागू करेगा। प्रखंडों से जिला मुख्यालय के लिए बस सेवाएं शुरू होने से लोगों को काफी सुविधा होगी।
Objective of CM Block Transport Scheme | सीएम ब्लॉक परिवहन योजना का उद्देश्य
CM ब्लॉक परिवहन योजना, जिसे मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना भी कहा जाता है, का प्रमुख उद्देश्य बिहार राज्य के भीतर कनेक्टिविटी को मजबूत करना है, जिसमें सभी प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बस सेवाएं स्थापित की जाएं। यह पहल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन को अधिक सुलभ और सुगम बनाने का उद्देश्य रखती है।
इस योजना को लागू करके, बिहार सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और जिला मुख्यालय के बीच परिवहन की खाई को समाप्त करना है, सुनिश्चित करना है कि हर प्रखंड के लोगों को जिला मुख्यालय में उपलब्ध सेवाओं और अवसरों का आसान पहुंच हो।
इस योजना के लाभार्थियों के लिए बस खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी के साथ, व्यक्तियों या समूहों को बस सेवाएं चलाने के लिए वाहन खरीदने के लिए निवेश कर सकते हैं। यह सब्सिडी स्थानीय बस सेवाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने और परिवहन क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है।
इस योजना के माध्यम से बस सेवाओं की प्रस्तावित शुरुआत से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। यह अलग-अलग उद्देश्यों के लिए लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों के बीच यात्रा को सुलभ और अधिक किफायती बनाने में मदद करेगी जैसे कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए।
सम्ग्र, सीएम ब्लॉक परिवहन योजना को बिहार में परिवहन के कुल ढांचे को सुधारने, निवासियों की यातायात सुविधा को बेहतर बनाने, और ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी केंद्रों से जोड़ने के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है।
Three member committee will select the beneficiaries for Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana | तीन सदस्यीय समिति लाभार्थियों का चयन करेगी
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के अंतर्गत, लाभार्थियों का चयन एक तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। इस कमेटी का अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होगा, जबकि दूसरे दो सदस्य उप विकास आयुक्त और जिला परिवहन पदाधिकारी सचिव होंगे।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, उपयुक्तता के आधार पर, एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद, संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में स्वीकृत लाभार्थियों की सूची और प्रतीक्षा सूची को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद, तीन दिनों की समय सीमा में आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। आपत्ति निराकरण के बाद, कमेटी द्वारा अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी।
चयनित लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से बस की खरीद की जा सकेगी और उसके बाद, उससे जुड़े कागजात डीटीओ कार्यालय प्रस्तुत करने होंगे। जांच होने के बाद, डीटीओ द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन राशि भेज दी जाएगी।
Main points of Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana | मुख्यमंत्री परिवहन परिवहन योजना के मुख्य बिंदु
- चयन प्रक्रिया: प्रत्येक प्रखंड से 7 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इनमें से दो अनुसूचित जाति से, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, एक पिछड़ा वर्ग से, एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, और एक सामान्य वर्ग से चयनित किया जाएगा।
- वरीयता सूची: लाभार्थियों का चयन प्रखंड और कोटिवार वरीयता सूची के आधार पर होगा।
- शैक्षणिक योग्यता: मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।
- वय की प्राथमिकता: अंकों में समानता होने पर, अधिक उम्र वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
- अनुदान: चयनित लाभार्थियों को बस खरीदने के लिए कहा जाएगा, और उन्हें बस की खरीद के बाद अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा।
- यूनिक नंबर: लाभार्थियों को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा ताकि उनकी पहचान की जा सके।
- बस की बिक्री: खरीदी गई बस को 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना बेचा नहीं जाएगा।
Eligibility Criteria for Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2023-24 | मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2023-24 के लिए पात्रता मानदंड
- आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- जाति: योजना के लिए सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक पात्र होंगे।
- ड्राइविंग लाइसेंस: आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- नौकरी: उम्मीदवार किसी सरकारी बस में चालक का काम नहीं करता हो।
- बैंक खाता: आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
Requirements to apply for Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana | मुख्यमंत्री परिवहन योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यकताएँ
- आधार कार्ड: आवेदक का आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- निवास प्रमाण पत्र: निवास का प्रमाण करने वाला पत्र होना आवश्यक है।
- जाति प्रमाण पत्र: जाति का प्रमाण करने वाला पत्र होना आवश्यक है, यदि लागू हो।
- मैट्रिक योग्यता का प्रमाण पत्र: शिक्षा के सबूत के रूप में मैट्रिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
- ड्राइविंग लाइसेंस: आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
- ईमेल आईडी: आवेदन प्रक्रिया को संचालित करने के लिए आवेदक का ईमेल आईडी होना चाहिए।
- बैंक खाता पासबुक: आवेदक का बैंक खाता पासबुक।
- मोबाइल नंबर: आवेदक का सक्रिय मोबाइल नंबर।
- पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक की पासपोर्ट साइज की फोटो।
How To apply online under Chief Minister Block Transport Scheme 2023-24 | मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना 2023-24 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिस पर “For Apply Online Click here” ऑप्शन होगा। इसे क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर पहुँचने के बाद, मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें। यह जानकारी आपके मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ईमेल आईडी, और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आदि को सम्मिलित करेगी।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद, “Register” ऑप्शन पर क्लिक करें।
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana pdf
Frequently Asked Questions
What is Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana?
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana is a scheme launched by the government of Bihar to provide bus services connecting every block to the district headquarters.
Who is eligible to benefit from this scheme?
Citizens residing in Bihar, aged 18 years and above, belonging to various categories including general, scheduled caste, extremely backward class, backward class, and minority communities are eligible.
What are the benefits of this scheme?
Under this scheme, eligible beneficiaries will receive a subsidy of up to 5 lakh rupees for purchasing a bus. This initiative aims to improve transportation services and facilitate easier travel for residents.
How can one apply for this scheme?
Interested individuals can apply for the Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana online through the official website of the Bihar Transport Department. The application process typically involves filling out a registration form and providing necessary documents.
What documents are required for applying?
Documents required may include Aadhar card, residence proof, caste certificate (if applicable), educational qualification certificate, driving license, email ID, bank account passbook, mobile number, and passport-sized photograph.
How will the selection of beneficiaries be done?
The selection of beneficiaries will be conducted by a committee comprising three members. The committee will evaluate applications based on eligibility criteria and allocate subsidies accordingly.
What is the duration of the scheme?
The Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana is expected to be operational until the year 2025-26, as per the government’s plan.
Can purchased buses be sold without permission?
No, buses purchased under this scheme cannot be sold without written approval from the concerned authorities for a period of 5 years.