Tuhar Sarkar Tuhar Dwar 2024 | तोहार सरकार तोहार गेट 2024


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Introduction Of Tuhar Sarkar Tuhar Dwar 2024 | तुंहर सरकार तुंहर द्वार 2024 का परिचय

Tuhar Sarkar Tuhar Dwar 2024 : 1 जून, 2021 को मुख्यमंत्री बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में शुरू की गई तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना 2024, एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य शहरी नागरिकों के लिए आवश्यक सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, व्यक्ति अपने घर बैठे आसानी से कई प्रकार की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इन सेवाओं में डुप्लिकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण और पता परिवर्तन से संबंधित 10 पेशकशें शामिल हैं, साथ ही वाहन स्वामित्व हस्तांतरण और पता परिवर्तन से संबंधित 12 अतिरिक्त सेवाएं भी शामिल हैं।

इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, नागरिकों को परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के बाद, अनुरोधित सेवाएँ स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीधे आवेदकों के घरों में भेज दी जाती हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों में भौतिक दौरे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह नवोन्मेषी दृष्टिकोण न केवल पहुंच को बढ़ाता है बल्कि सेवा वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे यह अधिक कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बन जाती है।

तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना की शुरुआत के बाद से परिवहन से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण सुधार देखे गए हैं। उदाहरण के लिए, नए वाहनों का पंजीकरण, आरसीसी में मौजूदा वाहनों में संशोधन, और ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसीसी) में संशोधन पर अब तेजी से कार्रवाई की जा रही है। त्वरित स्पीड पोस्ट सेवा की बदौलत ये सेवाएं 7 दिनों के भीतर आवेदकों के निर्दिष्ट स्थानों पर तुरंत पहुंचा दी जाती हैं।

इस त्वरित प्रक्रिया से न केवल आवेदकों का बहुमूल्य समय और संसाधन बचता है, बल्कि सरकारी कार्यालयों में बार-बार आने-जाने का बोझ भी कम हो जाता है। डिजिटलीकरण और कुशल सेवा वितरण तंत्र को अपनाकर, तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ाने और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अधिक सुविधा और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय मिसाल कायम करती है।


List of services under Tuhar Sarkar Tuhar Dwar Yojana 2024 | तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना के तहत सेवाओं की सूची

  1. डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना
  2. ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण
  3. लाइसेंस के लिए पता परिवर्तन
  4. वाहन स्वामित्व हस्तांतरण
  5. वाहनों के लिए पता परिवर्तन
  6. नये वाहनों का पंजीकरण
  7. आरसीसी (पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण) डेटाबेस में मौजूदा वाहनों का संशोधन
  8. ड्राइविंग लाइसेंस में संशोधन
  9. पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसीसी) में संशोधन
  10. उपरोक्त सेवाओं से संबंधित दस्तावेजों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदक के निर्दिष्ट स्थान पर शीघ्र वितरण।

Helpline number and contact Information of Tuhar Sarkar Tuhar Dwar Yojana 2024 | तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना 2024 का हेल्पलाइन नंबर और संपर्क जानकारी

  • The Transport Department of Chhattisgarh has introduced a helpline number, 75808-08030, as part of the Tuhar Sarkar Tuhar Dwar initiative.
  • This helpline operates on all working days from 10:00 AM to 5:30 PM.
  • Citizens can utilize this helpline to obtain information regarding the dispatch of their driving licenses and registration certificates.
  • On average, the helpline receives approximately 100 calls daily.
  • The majority of these calls are inquiries about the driving license and registration processes, as well as tax and fee-related information.

Tuhar Sarkar Tuhar Dwar Yojana Benefits and Features | तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री बघेल द्वारा शुरुआत: छत्तीसगढ़ में तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना की शुरुआत 1 जून 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई।
  • 22 परिवहन सेवाओं का प्रावधान: इस योजना का लक्ष्य राज्य के नागरिकों को सीधे 22 परिवहन संबंधी सेवाएं प्रदान करना है।
  • शामिल सेवाएँ: इन सेवाओं में विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल हैं, जिनमें डुप्लिकेट लाइसेंस जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, लाइसेंस के लिए पता परिवर्तन, वाहन स्वामित्व हस्तांतरण और वाहनों के लिए पता परिवर्तन शामिल हैं।
  • टोल-फ्री हेल्पलाइन: इसके अतिरिक्त, परिवहन विभाग ने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 75808-08030 शुरू किया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से, नागरिक अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्रों के प्रेषण के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन सेवा की शुरुआत: परिवहन विभाग से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं और सुविधाएं शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है।
  • आवेदन प्रक्रिया: तुंहर सरकार तुंहर द्वार का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को अपना आवेदन जमा करने के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद, स्पीड पोस्ट के माध्यम से नागरिकों के दरवाजे पर सेवा प्रदान की जाती है।
  • लंबी कतारों से राहत: इस सेवा का लाभ उठाकर, नागरिकों को परिवहन विभाग के कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े होने से राहत मिलती है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।

Tuhar Sarkar Tuhar Dwar Yojana Eligibility and Required Documents | तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

  • निवास की आवश्यकता: योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु मानदंड: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज:
  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. राशन कार्ड
  4. मतदाता पहचान पत्र
  5. मोबाइल नंबर
  6. पासपोर्ट साइज फोटो

Log in under the Tuhar Sarkar Tuhar Dwar Yojana 2024 | तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना 2024 के तहत लॉग इन करें

Tuhar Sarkar Tuhar Dwar
  1. परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  2. एक बार मुखपृष्ठ पर, मेनू में “लॉगिन” विकल्प ढूंढें।
  3. “लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करें।
  4. निम्नलिखित विकल्पों के साथ एक ड्रॉपडाउन सूची दिखाई देगी:
  • वाहन लॉगिन
  • सारथी लॉगिन
  • डीलर लॉगिन
  • वाहन बैक लॉग लॉगिन
  1. वह विकल्प चुनें जो आपकी आवश्यकता के लिए प्रासंगिक हो।
  2. विकल्प चुनने के बाद एक नया पेज खुलेगा।
  3. इस पेज पर आपको एक लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा।
  4. फॉर्म में अपनी यूजर आईडी और दिया गया कोड दर्ज करें।
  5. “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
  6. इसके बाद अपना पासवर्ड डालें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
  7. आपकी लॉगिन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी.

Frequently Asked Questions | अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

तुहार सरकार तुहार द्वार योजना क्या है?

तुहार सरकार तुहार द्वार योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शहरी नागरिकों को परिवहन संबंधित विभिन्न सरकारी सेवाओं तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने की एक पहल है।

What services are covered under this scheme?

The scheme covers 22 transport-related services, including issuance of duplicate licenses, driving license renewal, address changes for licenses, vehicle ownership transfers, and more.

इस योजना के लाभार्थी कौन होते हैं?

योजना के लाभार्थी को छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी होना चाहिए और उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

How can I apply for services under this scheme?

Applicants can visit the official website of the Transport Department and submit their applications online.

क्या इस योजना के संबंध में सहायता के लिए कोई हेल्पलाइन उपलब्ध है?

हां, परिवहन विभाग ने नागरिकों को उनके ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के वितरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (75808-08030) प्रदान किया है।

What documents are required for applying under this scheme?

Required documents include Aadhar Card, PAN Card, Ration Card, Voter ID Card, Mobile Number, and Passport Size Photograph.

क्या आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है?

हां, छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जो परिवहन विभाग से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं और सुविधाएं शुरू किया है।

How can I check the status of my application?

Applicants can log in to the portal using their credentials to check the status of their applications.

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